
देहरादून, 17 मई 2026। मजदूर आंदोलन से शासन और प्रशासन परेशान है। किसी तरह मजदूरों पर सरकार काबू पाना चाहती है। इसलिए जिला प्रशासन द्वारा सेलाकुई, सिडकुल मजदूरों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश कृष्ण कुमार मिश्रा, अपर जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून की ओर से जारी किया गया है। श्रमिकों के प्रदर्शनों को प्रतिबंधित करने के बावत जारी आदेश पत्र के अनुसार, उप जिलाधिकारी विकासनगर सहायक श्रम आयुक्त क्षेत्राधिकारी सहसपुर देहरादून के द्वारा दिनांक 16.05.2026 को सूचना प्रेषित की गयी है कि सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में कतिपय औद्योगिक प्रतिष्ठानों (गे० लाईटेनियम टैक्नोलोजी प्रा०लि० डिक्सन टैक्नोलॉजी, सेलाकुई, मै० डिक्सन टैक्नोलॉजी, सेलाकुई, मै० ग्लोबल मेडिकोज, सेलाकुई, देहरादून आदि) में श्रमिक अंसतोष की सूचना प्राप्त हुई है। श्रमिकों द्वारा वेतन वृद्धि की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है तथा मैसर्स लाईटेनियम टैक्नोलोजी प्रा०लि० डिक्सन टैक्नोलॉजी, सेलाकुई, देहरादून में पथराव भी किया गया।
उक्त प्रकरण के संबंध में स्थानीय अभिसूचना इकाई को सक्रिय किया गया है। ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना होने पाये तथा प्राप्त सूचना के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके। सिडकुल क्षेत्रान्तर्गत तथा मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। कतिपय स्थलों पर नियोजकों द्वारा अवगत कराया गया कि बाहरी तत्वों द्वारा श्रमिकों को श्रम कानून के प्रावधानों से भी उपर जाकर विभिन्न मांगों को करने के लिए उकसाया जा रहा है तथा देयकों के संबंध में भी आमक सूचना सोशल मीडिया आदि फोरम पर फैलाकर श्रमिक असंतोष भड़काने का प्रयास किया जा रहा है।
अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते मेरा समाधान हो गया है कि जनपद के औद्यागिक अस्थानों यथा सेलाकुई तथा सिडकुल परिसर में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु धारा-163 भा०ना०सु०सं० लगाया जाना आवश्यक है। अतः मैं कृष्ण कुमार मिश्रा, अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र0). देहरादून भा०ना०सु०सं० की धारा-163 के अन्तर्गत जनपद के औद्यागिक अस्थानों यथा सेलाकुई, सिडकुल परिसर में तात्कालिक प्रभाव से निम्न आदेश पारित करता हूँ- उक्त क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति / श्रमिक अग्नेयास्त्र, लाठी, हाकी स्टिक, तलवार अथवा अन्य कोई तेज धार वाला अस्त्र जिसका फल ढाई इंच से अधिक न हो, चम और किसी अन्य प्रकार की बारूद वाले अस्त्र जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जाता हो, लेकर नहीं चलेगा और न ही कोई हिंसा के प्रयोग हेतु ईंट, पत्थर रोड़ा आदि एकत्र करेगा। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर के आँगन के अतिरिक्त पटाखों एवं बारूद से बने किसी भी वस्तु का प्रयोग सड़क पर गली पर व चौराहे पर नहीं करेगा। शस्त्र अथवा लाठी लेकर चलने का प्रतिबन्ध ड्यूटी पर कार्यरत राजकीय सेवकों पर लागू नहीं होगा।
उक्त क्षेत्रान्तर्गत किसी भी प्रकार की नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग सरकारी इमारतों पर नारे लिखना, साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण करना, किसी प्रकार के भ्रामक साहित्य के प्रचार-प्रसार आदि को भी प्रतिबन्धित किया जाता है।
उक्त क्षेत्रान्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर चौराहे पर अथवा अन्य जगह पाँच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे तथा किसी भी प्रकार के समूह में बसों, ट्रैक्टर, ट्रॉलियों अथवा दोपहिये वाहनों तथा चौपहिया वाहनों के जुलूस की शक्ल में एकत्र होने पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है। किसी भी प्रकार के जुलूस / प्रदर्शन सार्वजनिक सभा का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा ।
कोई भी व्यक्ति राजकीय सम्पत्ति को किसी प्रकार की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्षति नहीं पहुँचायेगा।
उक्त आदेश इस आशय से निर्गत किये जा रहे हैं कि शान्ति व्यवस्था अथवा आपसी सामंजस्य बनाये रखने हेतु कोई भी अवांछनीय तत्व कोई गैर जिम्मेदार हरकत न कर सके तथा जनपद में उक्त क्षेत्रान्तर्गत कानून एवं शान्ति व्यवस्था कायम रह सके। चूँकि उक्त आदेश की तामीली सभी व्यक्तियों / पक्षों पर सम्यक रूप से किया जाना सम्भव नहीं है। अतः जनहित में एकपक्षीय आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन भा०न्या०सं० की धारा-223 के अधीन दंडनीय होगा। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सम्बन्धित क्षेत्रों के थानाध्यक्षकों के माध्यम से किया जायेगा।
(कृष्ण कुमार मिश्रा) अपर जिला मजिस्ट्रेट
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून
संख्या 1926 / जे०ए० भा०ना०स०सं०-163 / 2026
दिनांक 17 मई, 2026
Dehradun district administration has imposed Section 163 to prevent workers from protesting in Selaqui and SIDCUL, where workers are protesting demanding a pay hike
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